वडोदरा की जमीन का मामला भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। मामला वडोदरा में स्थित एक भूखंड से जुड़ा है, जिस पर पठान ने बिना किसी सरकारी आवंटन के कब्जा कर रखा है।
कोर्ट ने पूछा- बिना आवंटन कब्जा कैसे किया? मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डी एन रे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पठान के वकील से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वडोदरा नगर निगम (VMC) ने केवल एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सवाल किया, बिना आवंटन प्रक्रिया पूरी हुए आप सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?
अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अदालत ने पठान के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि यह केवल एक प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। कोर्ट ने कहा, हमारे लिए इसे खारिज करने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता।
जुर्माने की चेतावनी और अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को चेतावनी दी है कि वे उक्त संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना देने को तैयार रहें। अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या जमीन खाली कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसे खाली करने के लिए कितना समय चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है।
पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका यह पूरा विवाद 978 वर्ग मीटर के उस भूखंड को लेकर है, जिसे पठान ने बिना नीलामी के अपने नाम करने की कोशिश की थी। सितंबर 2023 में भी हाईकोर्ट ने पठान की एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के उस नोटिस को चुनौती दी थी जिसने उनके आवंटन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। एकल न्यायाधीश ने भी उन्हें इस मामले में अतिक्रमणकारी माना था।
Gujarat HC Pulls Up Yusuf Pathan for Occupying Public Plot Without Allotment, Warns of Costshttps://t.co/eprvy0hcZU pic.twitter.com/LHJN0TMd4d
— DeshGujarat (@DeshGujarat) June 8, 2026
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