कानून के आगे कोई नहीं: केंद्रीय मंत्री के बेटे ने POCSO मामले में किया सरेंडर
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केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने अपने बेटे बंदी भगीरथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत न मिलने के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है।

कानून सबके लिए बराबर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता, चाहे वह उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, कानून सबके लिए समान है, चाहे वह मेरा बच्चा हो या कोई आम नागरिक। हम सभी कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

क्या है पूरा मामला? भगीरथ पर आरोप है कि उसने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 8 मई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसे नरसिंगी स्थित पुलिस अकादमी के पास से हिरासत में लिया।

देरी क्यों हुई? मंत्री ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद वह अपने बेटे को पेश करना चाहते थे। लेकिन वकीलों ने सबूतों की जांच के बाद दावा किया था कि मामला खारिज हो जाएगा और जमानत आसानी से मिल जाएगी। इसी कानूनी परामर्श के कारण पेशी में देरी हुई।

बेगुनाह है मेरा बेटा केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि भगीरथ ने बार-बार यही दोहराया है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं जिन्हें वकीलों को सौंप दिया गया है।

न्यायपालिका पर भरोसा कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पुलिस के सामने पेश होने के निर्णय पर मंत्री ने कहा, मैंने खुद अपने बेटे को कानूनी सलाहकार के माध्यम से पुलिस के हवाले किया है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और मैं जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

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