जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश!
News Image

सुप्रीम कोर्ट के अगले और 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत होंगे। वर्तमान सीजेआई भूषण आर. गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। उनका नाम मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा गया है। इससे सुप्रीम कोर्ट में 53वें सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई गवई के 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद, 24 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा और वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उन्होंने 1981 में हिसार के स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1984 में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू की और 1985 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे।

मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नामित किया गया। 9 जनवरी 2004 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में परमानेंट जज बनने तक वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे। जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति होंगे। उनके नाम की सिफारिश करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं।

जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे।

उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे जिसने 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था।

जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई प्राथमिकी दर्ज न की जाए।

*

कुछ अन्य वेब स्टोरीज

Story 1

लड़की ने छड़ी और डंडे से किया ऐसा करतब, देखकर लोग बोले - फिजिक्स की बैंड बजा दी!

Story 1

बॉलीवुड सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

Story 1

रक्षा मंत्री का दावा: आत्मनिर्भर भारत से फिर सोने की चिड़िया बनेगा भारत!

Story 1

ओडिशा की बेटी प्रीतिस्मिता भोई ने एशियन यूथ गेम्स में स्वर्ण जीतकर रचा इतिहास!

Story 1

सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी!

Story 1

भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूती देने पर जोर, जयशंकर और रुबियो की मलेशिया में महत्वपूर्ण मुलाकात

Story 1

पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा! जो भारत चाहता है वही तालिबान से मांग रहा, अब विदेशों में ढूंढ रहे सपोर्ट

Story 1

55 वर्षीय नन ने नंगे पैर दौड़कर जीता स्वर्ण पदक!

Story 1

बिहार चुनाव 2025: छठ के बाद राहुल-तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभाएं

Story 1

अर्थी मेरी क्यों, सरकार और योगी जी की निकालिए : सीएमएस निलम्बित, मामला दर्ज