आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा न देने पर राज्यों को फटकार!
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देशभर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के वकीलों से कहा कि क्या वे खबरें नहीं देखते? जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि ऐसी घटनाओं से विदेशों में देश की छवि खराब हो रही है।

हालांकि, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी दिल्ली ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि हलफनामे क्यों नहीं दाखिल किए गए।

कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन राज्यों ने हलफनामा दाखिल कर दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि हाईकोर्ट से भी एक मामला आया है।

अगस्त में, कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने और उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था।

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