बस एक दिन और बाबू भइया, फिर ITR न भरने पर लगेगी भारी पेनाल्टी!
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वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तय की गई है. अगर इस दिन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो करदाताओं को पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने साफ कर दिया है कि 16 सितंबर के बाद कोई नई मोहलत नहीं मिलेगी. इससे पहले 27 मई को फिर 15 सितंबर तक फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई थी.

ITR फाइल करने का तरीका कई लोगों को जटिल लगता है, लेकिन इसे सरल तरीके से किया जा सकता है. सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और PAN नंबर से लॉगिन करें. ITR Filing सेक्शन चुनें और संबंधित वित्त वर्ष (Assessment Year) सेलेक्ट करें.

इसके बाद अपना स्टेटस (Individual, HUF, Company आदि) सेलेक्ट करें. अपनी आय के अनुसार ITR फॉर्म चुनें. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की पुष्टि करें. यदि कोई टैक्स बकाया है तो भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंत में रिटर्न को ई-वेरिफाई करना न भूलें.

यदि 16 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगेगा. जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है उन्हें ₹5,000 का पेनाल्टी देनी होगी. जिनकी आय ₹5 लाख से कम है उन्हें ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा.

लेट या संशोधित (Revised) रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2030 है.

यदि किसी करदाता पर टैक्स बकाया है और उसने समय पर ITR दाखिल नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत उस पर बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% साधारण ब्याज लगाया जाएगा. इसकी गणना निर्धारित तिथि (16 सितंबर 2025) से लेकर वास्तविक फाइलिंग डेट तक होगी.

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