56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जीएसटी स्लैब में बदलाव करते हुए पूरे देश में इसे तीन स्लैब में बांट दिया गया है। इसका उद्देश्य आम आदमी को राहत देना और अर्थव्यवस्था को गति देना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बदलाव आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में कमी की गई है। श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।
जीएसटी की नई दरें इस प्रकार हैं: 5%, 18% और 40%. बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी।
12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखी गई हैं। पुरानी 5% की दर को शून्य कर दिया गया है।
शून्य प्रतिशत GST में आने वाले सामान: सभी प्रकार की भारतीय रोटियों पर अब GST शून्य होगा।
5% स्लैब में आने वाले सामान: हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
18% स्लैब में आने वाले सामान: एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, और 350 सीसी से कम वाली मोटरसाइकिलें। 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें पहले 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में थीं।
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 (शारदीय नवरात्र के पहले दिन) से लागू होंगी। हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों के GST में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। पाप वस्तुएं (Sin Product) GST और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरों पर जारी रहेंगी।
जहां तक जूतों का सवाल है, 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5% और 2500 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगेगा।
छोटी कारों पर 18% और बाकी सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। छोटी कारों (पेट्रोल इंजन 1200 CC और डीज़ल इंजन 1500 CC) पर 18% कर लगेगा। इसके लिए कोई नई परिभाषा नहीं बनाई जा रही है।
#WATCH | GST परिषद ने 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल पांच प्रतिशत और 18% की दो कर दरें रखीं है। साथ ही पुरानी 5 फीसदी की कर दर को शून्य कर दिया गया है। #GSTCouncil की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी… pic.twitter.com/YTegszJLCi
— PB-SHABD (@PBSHABD) September 3, 2025
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