मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी।
बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, आप और वाम दल समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सहमति जताई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी।
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी वकील आपस में चर्चा कर एकमत रणनीति बनाएं और राज्य का पक्ष मजबूती से रखें।
सर्वदलीय बैठक में यह संकल्प लिया गया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। 10 सितंबर से पहले सभी वकील एकसाथ बैठकर साझा रणनीति बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले पर जल्द निर्णय आए। वर्तमान में 14 प्रतिशत पद क्लियर हैं और बाकी 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर भी उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सके, जिससे सभी को लाभ मिले।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यदि ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू करने का रास्ता निकलता है तो यह सकारात्मक कदम होगा। आरक्षण लागू होना चाहिए, जो स्वागतयोग्य है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 2019 से 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनने के बाद से सरकारी भर्तियों के 87 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति दी जा रही है। 13 प्रतिशत पद कोर्ट के निर्णय तक होल्ड कर दिए गए हैं।
ओबीसी वर्ग के छात्रों और ओबीसी महासभा ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
8 मार्च 2019 को मप्र शासन द्वारा अध्यादेश के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत स्थापित किया गया। 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में अध्यादेश को अधिनियम का स्वरूप दिया गया।
विभिन्न याचिकाओं के कारण 27 प्रतिशत आरक्षण का क्रियान्वयन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है।
शासन द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में प्रचलित याचिकाओं को WP 5901/2019 के साथ समेकित कराया गया। परीक्षा परिणाम दो भागों में, 87 प्रतिशत पदों पर अंतिम परिणाम एवं 13 प्रतिशत पदों पर प्रावधिक परिणाम घोषित करने के निर्देश जारी किए गए। 2 सितंबर 2021 को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया।
5 मई 2022 को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा मप्र शासन को प्रथम प्रतिवेदन और 12 मई 2022 को द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। 18 मई 2022 को हाई कोर्ट द्वारा स्थानीय निर्वाचन में, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण (35 प्रतिशत तक) के साथ निर्वाचन करवाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। 16 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने 87% -13 % फॉर्मूला को वैध बताया।
सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तलेश्वर सिंह मरकाम, और आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल शामिल थे।
मध्य प्रदेश में आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का श्रेय लेना चाहते हैं।
*माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मामले को लेकर आज भोपाल निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। इस मामले में विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर… pic.twitter.com/hECQtcykl5
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 28, 2025
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