सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी आयोग को अपनी वेबसाइट पर मंगलवार तक डालनी होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड और EPIC नंबर को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे।
अदालत ने कहा कि छूटे हुए 65 लाख मतदाताओं के बारे में पारदर्शिता जरूरी है ताकि लोग स्पष्टीकरण मांग सकें या सुधार करवा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया है कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उनकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए। इसमें नाम काटने की वजह भी स्पष्ट रूप से बताई जाए। इस आदेश की सूचना सभी प्रमुख अखबारों, टीवी और रेडियो के माध्यम से भी देनी होगी। साथ ही, यह लिस्ट सभी संबंधित BLO के ऑफिस के बाहर और पंचायत भवन में भी लगानी होगी।
इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 14 दिनों के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति पेश नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट में SIR पर लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता सूची अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने की सलाह दी थी।
क्या है SIR?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करवा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग ने SC में आश्वासन दिया है कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है।
SIR के लिए कौन से दस्तावेज़ मान्य हैं?
कितने लोगों ने फॉर्म भरा है?
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बीच रविवार शाम तक 1 करोड़ 69 लाख मतदाताओं ने फॉर्म भर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
Bihar SIR | After 14 days, no claim or objection has been submitted by any political party, says the Election Commission of India. pic.twitter.com/IlR6DlsZJH
— ANI (@ANI) August 14, 2025
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