दिल्ली में आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। 7 जून को मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान गाय और ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सरकार का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के लिए निर्धारित पशुओं की कुर्बानी देते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और केवल निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार की इस एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाय और ऊंट की कुर्बानी को अपराध माना जाएगा और इसकी अनुमति नहीं है। पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पशु की कुर्बानी गैरकानूनी होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यह एडवाइजरी दिल्ली के सभी डीएम, डीसीपी, आयुक्त (एमसीडी), सचिव-सह-आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें पशु कल्याण कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने जनता से एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा सके और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
बकरीद पर दिल्ली सरकार की विशेष एडवाइज़री :
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 5, 2025
1. गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं , इसे अपराध माना जाएगा
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी ग़ैर क़ानूनी
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
4. पुलिस को अवैध… pic.twitter.com/tOVnh9AYsX
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