दिल्ली सरकार ने बकरीद के त्योहार (7 जून) को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इसका उद्देश्य पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना है।
एडवाइजरी के अनुसार, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जानवरों को केवल निर्धारित स्थानों पर ही काटा जा सकता है। सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों को मारने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी गैरकानूनी होगी। शिकायत मिलने पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जानवरों की कुर्बानी से संबंधित किसी भी प्रकार के फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली सरकार त्योहारों का सम्मान करती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता और पशु कल्याण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों से अपील है कि वे एडवाइजरी का पालन करें।
मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि गाय और ऊंट की कुर्बानी अपराध मानी जाएगी। साथ ही, पूर्व निर्धारित बूचड़खानों के अलावा कहीं भी जानवरों की कुर्बानी गैरकानूनी होगी।
यह एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, बूचड़खाना नियम 2001, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 सहित अन्य कानूनों के तहत जारी की गई है।
यह एडवाइजरी सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), एमसीडी आयुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें नियमों का सख्ती से पालन कराने और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
बकरीद पर दिल्ली सरकार की विशेष एडवाइज़री :
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 5, 2025
1. गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं , इसे अपराध माना जाएगा
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी ग़ैर क़ानूनी
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
4. पुलिस को अवैध… pic.twitter.com/tOVnh9AYsX
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