केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह घोषणा की है। यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और एक समावेशी और सुगम भारत की नींव को मजबूत करती है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय दिव्यांगजनों को सम्मान और सुविधा देगा, साथ ही समावेशी और सुगम भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को शहरी विकास और आवास योजनाओं में समान भागीदारी मिले।
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है। यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा।
डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजनों को केंद्रीय सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन में अब 4% आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत लिया गया है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों को बराबरी के अधिकार और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करता है।
भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून, 2015 को सभी के लिए आवास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले को समावेशी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत बदलाव भारत को एक ऐसा देश बनाने की दिशा में ले जाता है, जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो।
खट्टर ने कहा कि दिव्यांगजनों को न सिर्फ सहानुभूति की जरूरत है, बल्कि समान भागीदारी और सम्मान के साथ उनके जीवन को आसान बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। यह फैसला दिव्यांगजनों को आसानी से सुलभ और सुरक्षित आवास प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा में लाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी भी बढ़ाएगा। यह कदम एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को और भी मजबूत करेगा।
A reservation of 4% in the allotment of central government housing will be provided to persons with disabilities.
— ANI (@ANI) May 22, 2025
This initiative reflects the government’s dedication to the empowerment of every citizen and also strengthens the foundation of an inclusive and accessible India:… pic.twitter.com/mF5cZKQqqV
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