बी.आर. गवई बने देश के 52वें चीफ जस्टिस, बुलडोजर एक्शन पर दिया था ऐतिहासिक फैसला
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जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस (CJI) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।

जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध CJI हैं। आजादी के बाद देश में दलित समुदाय से वे दूसरे CJI बने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल छह महीने का होगा।

जस्टिस गवई के मुख्य फैसलों में बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ तोड़फोड़, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखना, डिमोनेटाइजेशन को बरकरार रखना और अनुसूचित जाति कोटे में उप-वर्गीकरण को बरकरार रखना शामिल हैं।

बुलडोजर जस्टिस पर फैसला सुनाते समय उन्होंने आश्रय के अधिकार के महत्व पर जोर दिया था।

उन्होंने मनमाने ढंग से तोड़फोड़ की निंदा की थी और इस तरह की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय और कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था।

जस्टिस गवई ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया था कि कार्यपालिका, जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती है।

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