बहू का दहेज उत्पीड़न मामला, जज ने कोर्ट के बाहर ही किया इंसाफ!
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तेलंगाना के निजामाबाद में एक अनोखा दृश्य सामने आया, जहां इंसाफ और इंसानियत का अद्भुत संगम देखने को मिला. 28 अप्रैल को बोधन कोर्ट में एक बुजुर्ग दंपती सुनवाई के लिए पहुंचे.

रायकर गांव के कांतापु सयाम्मा और कांतापु नादपी गंगाराम ऑटो-रिक्शा में आए थे, लेकिन कमजोरी के कारण कोर्टरूम तक जाना मुश्किल था. वे ऑटो में ही इंसाफ की आस लिए बैठे रहे.

खबर मिलते ही जूनियर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एसम्पेल्ली साई शिवा अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आए और सीधे ऑटो के पास पहुंचे.

सड़क किनारे ही जज साहब ने बुजुर्ग दंपती की बात सुनी. उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज था. उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, दस्तावेज देखे और केस खारिज कर दिया.

सायम्मा और गंगाराम को बिना कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े इंसाफ मिल गया.

यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोग जज के बारे में जानने को उत्सुक थे. जानकारी के अनुसार, जज शिवा ने हैदराबाद के महात्मा गांधी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है.

2023 में सिविल जज की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कहा था कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने और मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 में सयाम्मा और गंगाराम पर उनकी बहू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज कराया था.

दिसंबर 2021 में चार्जशीट दाखिल की गई और बोधन कोर्ट में मुकदमा चला. लगभग 30 सुनवाई के बाद, 22 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही गई थी.

कोर्ट को बताया गया था कि दंपती दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और चलने में असमर्थ हैं. उनकी स्थिति को देखते हुए जज ने 30 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया.

बुजुर्ग दंपती के खिलाफ उनकी बहू द्वारा दर्ज कराया गया मामला झूठा पाया गया. कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी IPC की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं पाए गए.

जज शिवा का यह कदम एक मिसाल है. उन्होंने दिखाया कि इंसाफ की राह में इंसानियत साथ हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं है.

सवाल यह है कि क्या हर कोर्ट में ऐसे जज मिलेंगे? क्या सिस्टम बदलेगा, ताकि सायम्मा-गंगाराम जैसे लोगों को बिना सड़क पर सुनवाई के इंसाफ मिल सके?

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