ये अनैतिक है : SC के फैसले पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान से डीएमके नाराज
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चेन्नई: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर सवाल उठाने के बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने कड़ी आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक टिप्पणी में कहा था कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी।

डीएमके का कहना है कि उपराष्ट्रपति का इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना अनैतिक है।

डीएमके के उपमहासचिव और राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि संविधान के अनुसार शक्तियों के बंटवारे के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास अलग-अलग शक्तियां हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जब तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर अनुच्छेद 142 के तहत हाल ही में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने यह स्थापित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने वाले विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां अनैतिक हैं! हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि भारत में कानून का शासन कायम है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह टिप्पणी तब की थी जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विचार के लिए रखे गए विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा था कि ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे, सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी।

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