नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात दिनों में जवाब मांगा है और केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में किसी भी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह आदेश वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आया है, जिनमें से एक ओवैसी ने भी दायर की है।
ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो संघवाद के विरुद्ध है। उन्होंने इसे वक्फ की जमीन को तबाह करने वाला कानून बताया।
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) इस काले कानून के खिलाफ डटकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें 40-45 संशोधनों का जिक्र है।
ओवैसी ने केंद्र सरकार पर संघवाद के ढांचे के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई और प्रदर्शन वक्फ कानून के खिलाफ जारी रहेंगे। उन्होंने AIMPLB के प्रदर्शन का भी समर्थन किया।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी दलीलें रखी गई हैं और अंतिम फैसला अदालत का होगा। उन्होंने कहा कि अगर नया कानून लागू भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी समीक्षा करने का पूरा अधिकार है और अदालत का फैसला सभी को मान्य होगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तीन जजों की पीठ ने गुरुवार को वक्फ कानून की याचिका पर सुनवाई की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से जवाब तैयार करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया।
The legal battle against the unconstitutional and reprehensible Waqf Amendment Act continues in the Hon’ble Supreme Court. I am also a party in this case challenging the constitutionality of the Act. I am being represented by @MNizamPasha pic.twitter.com/oNVSCH30xo
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 17, 2025
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