वक्फ कानून पर सरकार को सुप्रीम राहत, नई नियुक्तियों पर रोक!
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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर अहम सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के बाद सरकार को अंतरिम राहत दी है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही, अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं की जाएंगी।

अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

कोर्ट ने बुधवार को वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश देने के संकेत दिए थे। गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही केंद्र ने स्टे लगाने का विरोध किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टे लगाना अनावश्यक रूप से सख्त कदम होगा। उन्होंने रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। सरकार को एक हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं।

लोकसभा और राज्यसभा में बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके और सीपीआई के नेताओं, धार्मिक संगठनों, जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून को चुनौती दी है।

70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

वहीं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित 7 राज्यों ने वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं।

इन राज्यों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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