सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यह विधेयक हाल ही में संसद सत्र के दौरान पारित हुआ था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड में लिया जिसमें केंद्र सरकार ने सात दिनों के भीतर जवाब देने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया है कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले में आगे की जानकारी जल्द ही अपडेट की जाएगी।
Petitions challenging validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025 | Supreme Court takes on record the statement of Solicitor General that Centre will respond within seven days. SC says, Solicitor General assures the court that no appointments will be made to the Council and Board.… pic.twitter.com/268WDzhvIT
— ANI (@ANI) April 17, 2025
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