26/11 साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी, एजेंसी ने मांगी थी 20 दिन की रिमांड
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26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, तहव्वुर हुसैन राणा को NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की कस्टडी में भेज दिया गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात तक चली सुनवाई के दौरान राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. विशेष एनआईए न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए की याचिका पर यह फैसला सुनाया.

64 वर्षीय राणा को गुरुवार देर रात भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था. इस दौरान एक जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एंबुलेंस समेत एक बड़ा काफिला कोर्ट पहुंचा. जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी मंजूर की. इसके बाद कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा को कोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा जाएगा. आज सुबह एनआईए की विशेष टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी. यह पूछताछ मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर बने क्वेश्चनिंग रूम में की जाएगी.

एनआईए ने राणा की 20 दिन की हिरासत यह कहते हुए मांगी थी कि उसके पास कुछ अहम ईमेल सहित पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर उससे पूछताछ की जानी है. एजेंसी ने अदालत को बताया कि राणा की पूछताछ 2008 के हमले की व्यापक साजिश को उजागर करने के लिए आवश्यक है. मौजूदा सबूतों और अन्य तथ्यों की पुष्टि के लिए राणा से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत है.

एनआईए ने कहा कि राणा ने हमले की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आरोपी नंबर-1 डेविड हेडली ने भारत आने से पहले पूरे ऑपरेशन पर उससे चर्चा की थी. हेडली ने संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राणा को एक ईमेल भेजकर अपनी संपत्तियों और अन्य विवरणों की जानकारी दी थी. इसके अलावा, उसने राणा को पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की भूमिका के बारे में भी बताया था.

जब अदालत ने राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है, तो उसने कहा कि नहीं है. इसके बाद दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को राणा की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया. राणा को कोर्ट लाने से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया और आम नागरिकों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया और कहा कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है.

जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी कि गुरुवार शाम को तहव्वुर हुसैन राणा को हिरासत में लिया गया. यह कार्रवाई दिल्ली की एक विशेष अदालत के आदेश पर की गई. एनआईए ने राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण (extradition) के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया.

अब तहव्वुर राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेगा. इस दौरान एनआईए उससे पूछताछ करके 2008 के मुंबई हमलों की पूरी साजिश की जानकारी जुटाएगी. इन हमलों में 166 लोगों की जान गई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

एनआईए ने आगे बताया कि उसने कई सालों की कोशिशों के बाद अमेरिका से राणा का प्रत्यर्पण करवाया. अमेरिका की अदालतों में राणा ने प्रत्यर्पण रोकने की कई कोशिशें कीं, लेकिन अंत में सभी याचिकाएं खारिज हो गईं. यहां तक कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. भारत के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अमेरिका की एफबीआई, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई पूरी की.

राणा को अमेरिका के लॉस एंजेलेस से दिल्ली एक विशेष विमान से लाया गया, जिसमें एनआईए और एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारी भी थे. आतंकी राणा को लेकर विशेष विमान गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा. विमान से बाहर निकलते ही NIA की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका में लंबे कानूनी संघर्ष के बाद संभव हो पाया, जिसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और जांच एजेंसियों की कामयाबी माना जा रहा है. उसे 26/11 हमलों की साजिश में अहम भूमिका निभाने का आरोपी बनाया गया है, जिनमें 166 लोगों की जान गई थी. तहव्वुर राणा पर 26/11 के हमलों की साजिश में लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाने का आरोप है. सूत्रों के मुताबिक, NIA तहव्वुर राणा से मुंबई हमलों की साजिश, अन्य आरोपियों से संबंध और विदेशी नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी.

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