लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल 2025 को गर्मागर्म बहस के बाद पारित कर दिया गया है। 3 अप्रैल को राज्यसभा में देर रात तक चली 13 घंटे की मैराथन बहस के बाद सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े, जिससे बिल को मंजूरी मिल गई।
अब यह विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जो कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया है। विधेयक पर मतदान के दौरान एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों पर दोनों पक्षों ने अलग-अलग राय व्यक्त की।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह संशोधन विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और सभी सरकारी निकायों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। रिजिजू ने बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का भी समर्थन किया, जिनकी संख्या 22 सदस्यों में से चार तक सीमित है।
यह विधेयक वक्फ न्यायाधिकरणों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसमें कुशल विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया और निश्चित कार्यकाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वक्फ संस्थानों द्वारा वक्फ बोर्डों में दिए जाने वाले अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, साथ ही ₹1 लाख से अधिक आय वाले संस्थानों के लिए ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
वक्फ संपत्ति प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे परिचालन दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। इस विधेयक में कम से कम पांच साल तक प्रैक्टिस कर रहे मुसलमानों को अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित करने की अनुमति देने का भी प्रावधान है, जो 2013 से पहले के नियमों को फिर से बहाल करता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस विधेयक के पारित होने पर कहा कि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं और आवाज और अवसरों से वंचित थे।
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, ... We did not impose the President s rule (Manipur) to fall the government, like Congress used to do... On February 11, the CM resigned, and everyone claimed it was because Congress was going to bring the No Confidence Motion.… pic.twitter.com/Yr1a80iHe9
— ANI (@ANI) April 3, 2025
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