वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया है। लंबी बहस के बाद बिल पर वोटिंग हुई।
राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट डाले गए। बहुमत से बिल पास हो गया। लोकसभा में भी यह बिल पहले ही पारित हो चुका है।
लोकसभा में बिल के समर्थन में 288 सांसदों ने और विरोध में 232 सांसदों ने मतदान किया था। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
कानून बनने के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू किया जाएगा। दोनों सदनों में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया। उन्होंने इस बिल को उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है।
विधेयक पर एनडीए और इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई।
किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, तो उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया जाए? उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने में कोई रोक नहीं है। कोई भी वैधानिक निकाय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और उसमें सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
रिजिजू ने कहा कि बिल में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता का पूरा ध्यान रखा गया है। गहन विचार-विमर्श के बाद ही बिल को तैयार किया गया और इसे जेपीसी के पास भेजा गया था।
शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि आज अल्पसंख्यकों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उन्हें विकास से दूर रखा गया। देवड़ा ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को बहुत फायदा होगा।
राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और बिल को थोपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिल को चुनौती दी जाती है, तो न्यायपालिका द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किए जाने की संभावना है।
The Waqf (Amendment) Bill, 2025 passed in the Rajya Sabha; 128 votes in favour of the Bill, 95 votes against the Bill #WaqfAmendmentBill pic.twitter.com/WN8ZNMVvvP
— ANI (@ANI) April 3, 2025
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