यशु यशु पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार मामले में उम्रकैद, 2018 का मामला
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पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली की अदालत ने 1 अप्रैल को यह फैसला सुनाया।

2018 में जीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर विदेश यात्रा में मदद के नाम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, पादरी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और धमकी दी कि विरोध करने पर वह वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देगा।

अदालत ने बजिंदर सिंह को IPC की धारा 376 (बलात्कार), 323 (मारपीट), और 506 (धमकी देना) के तहत दोषी ठहराया। मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों - पादरी जतिंदर, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान - को बरी कर दिया गया।

अदालत के फैसले पर पीड़िता ने संतोष जताया और कहा कि बजिंदर एक मनोरोगी है और रिहा होने पर फिर से अपराध करेगा। उसने पंजाब के DGP से सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी जान को खतरा बताया और 20 साल की सजा की मांग की। पीड़िता ने अन्य महिलाओं से भी आगे आकर खुलकर बोलने का आग्रह किया।

पीड़िता के वकील अनिल सागर ने कहा कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से बलात्कार पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत करेंगी।

पिछले फरवरी में भी पादरी बजिंदर सिंह पर एक महिला से मारपीट का आरोप लगा था। रंजीत कौर नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक प्रार्थना सभा के दौरान जब उसने एक अन्य शख्स पर हो रहे हमले को रोकने की कोशिश की, तो बजिंदर सिंह ने उसे भी पीटा।

बजिंदर सिंह, जो खुद को ईसाई प्रचारक बताता है और यशु यशु पादरी के नाम से जाना जाता है, धार्मिक सभाएं करता था। उस पर कई महिलाओं ने धोखाधड़ी और शोषण के आरोप लगाए हैं।

अदालत का यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे धार्मिक आड़ में अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित महिलाएं बिना डर के सामने आकर अपनी आवाज उठा सकेंगी।

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