17 साल बाद राहत मिलने पर जस्टिस निर्मल यादव बोलीं, “जो अच्छे दिन होते, वो परेशानी में बीते”
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शनिवार (29 मार्च) को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव को उनके घर के दरवाजे पर नकदी मिलने के मामले में बरी कर दिया।

कोर्ट के इस फैसले पर जस्टिस यादव ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि जो अच्छे दिन होते, वह परेशानी में बीते।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उन्हें पेश होने से छूट दी थी, लेकिन वह फिर भी सुनवाई के बारे में पूछताछ करती रहती थीं। यह एक लंबी प्रक्रिया थी।

जस्टिस यादव ने अपनी रिटायरमेंट के पहले की उम्मीदों का ज़िक्र करते हुए कहा, “मेरी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी अदालत में जाने की थी। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने इस समय का उपयोग सकारात्मक काम करने में किया है।”

यह फैसला 17 साल बाद आया है। आरोप था कि 13 अगस्त 2008 को हाई कोर्ट की एक अन्य जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर कथित रूप से 15 लाख रुपये से भरा एक पैकेट गलती से पहुंचा दिया गया था।

आरोप लगाया गया था कि यह नकदी जस्टिस निर्मल यादव को एक संपत्ति सौदे को प्रभावित करने के लिए रिश्वत के तौर पर दी जानी थी।

कोर्ट ने पूर्व जस्टिस निर्मल यादव के साथ-साथ चार अन्य लोगों को भी बरी कर दिया है। मामले में कुल पांच आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

अदालत ने बृहस्पतिवार को जस्टिस यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अंतिम दलीलें सुनी थीं और फैसला सुनाने के लिए 29 मार्च की तारीख तय की थी।

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