दिल्ली: आतिशी के निर्वाचन को चुनौती, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका 2025 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट पर कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती देती है।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है, जहां से आतिशी चुनाव जीती थीं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी के वकील ने याचिका में पक्षकार बनाए जाने पर आपत्ति जताई।

कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा की याचिका में आतिशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया।

अधिवक्ता टी. सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं।

चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।

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