फर्ज़ी हाई कमिश्नर बनकर VC ने लूटा VIP मज़ा, पुलिस ने किया पर्दाफाश
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कृष्ण शेखर राणा, जो चार विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रह चुके हैं, खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताकर VIP जीवन जी रहे थे। गाजियाबाद पुलिस ने उनकी चालाकी का भंडाफोड़ करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी राणा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर ओमान दूतावास का अधिकारी होने का नाटक किया। उन्होंने अपनी मर्सिडीज कार पर विदेशी राजनयिकों वाली नीली नंबर प्लेट लगाई और लाल-नीली बत्ती लगाकर VIP प्रोटोकॉल के साथ घूमते थे।

राणा जिलाधिकारियों को फर्जी पत्र भेजकर वीआईपी सुरक्षा हासिल करते थे। गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें कौशांबी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

आरोपी की कार से 42 विजिटिंग कार्ड, एक फर्जी आईडी और लाल-नीली बत्ती बरामद हुई हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि यह नाटक सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट और सुरक्षा पाने के लिए किया गया था।

कृष्ण शेखर राणा ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वर्तमान में वे दिल्ली के लाजपत नगर में रहते थे। उनका आगरा में कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से एक कॉलेज भी है, और राजस्थान में एक रिसॉर्ट भी है।

डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि राणा पहले आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 2015 में रिटायर होने के बाद वे कुमाऊं विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी और जयपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने।

बाद में, वे इंडिया GCC ट्रेड काउंसिल नामक एक एनजीओ के सदस्य बने, जो खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए काम करता है। फिर वे एनजीओ में ओमान से व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रेड कमिश्नर बन गए।

राणा ने गाजियाबाद जिलाधिकारी को VIP प्रोटोकॉल के लिए एक फर्जी पत्र लिखा था। जांच में पुलिस को दस्तावेज संदिग्ध लगे, जिसके बाद उनका पर्दाफाश हुआ।

आरोपी पहले मथुरा और फरीदाबाद में भी फर्जी हाई कमिश्नर बनकर VIP सुविधाएं ले चुके थे। फरवरी 2025 में उन्होंने खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताकर दिल्ली के एक होटल में बतौर चीफ गेस्ट सम्मान भी प्राप्त किया था।

पुलिस ने ओमान दूतावास से संपर्क किया, लेकिन दूतावास ने बताया कि कृष्ण शेखर राणा नाम का कोई व्यक्ति उनके यहां काम नहीं करता है। इसके अलावा, बरामद गाड़ी का भी ओमान दूतावास से कोई संबंध नहीं है।

पुलिस ने राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319 (2), 318 (4) (धोखाधड़ी), 336 (3) (जालसाजी) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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