सूरज हत्याकांड का फैसला
चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने शिमला के बहुचर्चित गुड़िया हत्याकांड में आरोपी सूरज की लॉकअप में हुई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कस्टडी डेथ के इस मामले में दोषी पाए गए आठ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पूर्व आईजी को भी सज़ा
दोषी पुलिसकर्मियों में पूर्व आईजी आईपीएस जहूर हैदर जैदी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा, तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजिंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल व सूरत सिंह, मुख्य आरक्षी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रनीत सटेटा बुड़ैल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
गवाहों के बयान और सबूत बने आधार
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिसकर्मियों का दोष साबित होता है। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
2017 में हुआ था गुड़िया हत्याकांड
यह पूरा मामला शिमला के कोटखाई का है। चार जुलाई 2017 को 16 वर्षीय गुड़िया लापता हो गई थी। बाद में उसका शव जंगल में नग्न हालत में मिला था। पुलिस ने मामले में हत्या और रेप का केस दर्ज किया था।
सूरज की हिरासत में हुई मौत
इस मामले की जांच के लिए आईजी जैदी के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी। जांच के बाद, पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक सूरज था। सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था।
सीबीआई ने की जांच
परिजनों की शिकायत के बाद, सूरज की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई की जांच में पता चला कि सूरज की मौत पुलिस प्रताड़ना के कारण हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने आईजी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
*VIDEO | Chandigarh: Here s what Advocate Rabindra Pandit said after CBI Court s verdict on eight cops over custodial death in 2017 Shimla rape-murder case.
— Press Trust of India (@PTI_News) January 27, 2025
The matter is very old. After the court transferred the case to CBI, some scientific evidence were collected, and today,… pic.twitter.com/pXGiQIQLvj
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