दोषी को उम्रकैद और जुर्माना
कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने रेप और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित परिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
दुर्लभतम नहीं, मगर गंभीर अपराध
फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह मामूली अपराध नहीं है, लेकिन इसे दुर्लभतम भी नहीं माना जा सकता। सीबीआई ने दोषी के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दोषी की सफाई: मुझे फंसाया गया
सजा सुनाए जाने से पहले, संजय रॉय ने कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी कि वह दोषी नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है।
लंबी सुनवाई और विस्तृत जांच
57 दिनों तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। पहले कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 13 अगस्त को जांच अपने हाथ में ली और 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले में दो महीने लंबा कैमरा ट्रायल भी चलाया गया।
*West Bengal s Sealdah court pronounces life imprisonment to convict Sanjay Roy in RG Kar rape-murder case. The court also imposes a fine of Rs 50,000 pic.twitter.com/pPa43LPuKY
— ANI (@ANI) January 20, 2025
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