आरजी कर अस्पताल डॉक्टर हत्या मामला: आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को मिलेगी सज़ा
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अपराध की घटना

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने BNS की धारा 64, 66 और 103/1 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि संजय रॉय अस्पताल के सेमिनार रूम में घुसा और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।

आरोपी का बचाव

संजय रॉय ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और अगर वह अपराध करता तो माला टूट जाती। उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाया गया है।

عدालत का फ़ैसला

अदालत ने 57 दिनों के ट्रायल के बाद फैसला सुनाया है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की घोषणा सोमवार के लिए निर्धारित की है।

मामले की जांच

इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सुनवाई 11 नवंबर को शुरू हुई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था जिसमें संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया गया था। सीबीआई ने अदालत से आरोपी के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी।

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