अल कादिर ट्रस्ट मामले में फैसला
पाकिस्तानी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लैंड करप्शन केस में 14 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इमरान की पत्नी बुशरा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने जेल के अंदर सुनाया फैसला
एंटी करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला आदिला जेल के अंदर ही एक अस्थायी कोर्ट बनाकर सुनाया। सजा के एलान के दौरान जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
इमरान और पत्नी पर लगा 15 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
एनएबी ने दायर किया था मामला
नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दायर किया था। उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
इमरान की पार्टी ने जताया विरोध
इमरान खान की पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।
कई बार टला फैसला
इस मामले में फैसला पहले 23 दिसंबर को आना था, लेकिन छुट्टियों और जज नासिर जावेद राणा के अवकाश पर जाने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
عمران خان کے وکیل شعیب شاہین کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ pic.twitter.com/gF5MvdwvpA
— PTI (@PTIofficial) January 17, 2025
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