गड़बड़ियों के आरोपों पर सुनवाई करने से किया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने BPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोपों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन स्थानीय न्यायालय से न्याय प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होगा।
पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में स्थानीय न्यायालय अधिक सक्षम होते हैं और इससे मामले की गहन जांच संभव होगी।
लाठीचार्ज मामले पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज मामले पर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट ही उचित मंच है।
BPSC की अनियमितताएँ याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि BPSC परीक्षा में पारदर्शिता की कमी, पेपर लीक और अन्य अनियमितताएँ हुईं। परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हजारों छात्रों को नुकसान हुआ है।
अब याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा। पटना हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस मामले की सुनवाई करेगा।
*Supreme Court refuses to entertain a plea raising allegations of widespread malpractices during the 70th Bihar Public Service Commission (BPSC) Preliminary Exam and asks the petitioner to approach the Patna High Court. pic.twitter.com/N31l5kG79N
— ANI (@ANI) January 7, 2025
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