बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को मिली चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत
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नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय आसाराम बापू को निर्देश दिया है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ न करें। बापू का फिलहाल जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। वे जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।

दिल के मरीज आसाराम बापू को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि के दौरान निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात करने का आदेश दिया है।

जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम बापू को अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2023 में, गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 2013 में अपने आश्रम में एक महिला शिष्य के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराया था।

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