गिरफ़्तारी और फिर जमानत
बीपीएससी परीक्षा लीक विवाद को लेकर अनशनकारी प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। लेकिन किशोर ने कोर्ट की शर्त मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कोर्ट की शर्त
कोर्ट ने 25000 रुपये के निजी मुचलके पर किशोर को जमानत दी थी। इसके साथ ही उन्हें यह लिखकर देना था कि वो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी हो।
शर्त न मानने पर गिरफ़्तारी
किशोर ने कोर्ट की शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि 25000 रुपये का बेल बॉन्ड नहीं भरा जाता, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
धरना और गिरफ्तारी
किशोर को गांधी मैदान से गिरफ्तार किया गया था, जहां वे बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक विवाद के खिलाफ पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन पर अवैध रूप से धरना देने का आरोप लगाया था।
30 गैर-छात्र गिरफ़्तार
किशोर के साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पहचान के बाद पता चला कि 43 में से 30 लोग छात्र नहीं थे। पुलिस उनकी पहचान की पुष्टि कर रही है।
*#WATCH | Patna, Bihar: Jan Suraaj Party Chief Prashant Kishor s Advocate Shivanand Giri says, The police arrested Prashant Kishor at night. We had prepared his bail petition... The court has granted bail but there is a condition that he has to submit a bond of Rs. 25,000 and… pic.twitter.com/lb65CKa8lo
— ANI (@ANI) January 6, 2025
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