तमिलनाडु के एक पानीपुरी विक्रेता को वित्तीय साल 2023-24 के दौरान ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 40 लाख रुपये कमाने के बाद जीएसटी अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है।
जीएसटी अधिनियम के तहत नोटिस जारी
विक्रेता को 17 दिसंबर, 2024 को तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत समन भेजा गया है। जीएसटी कानूनों के अनुसार, किसी भी व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक होने पर जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
इस नोटिस ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी है। कुछ यूजर्स का मानना है कि विक्रेता की वास्तविक आय 40 लाख रुपये से अधिक हो सकती है, जबकि अन्य ने छोटे व्यवसायों के लिए बढ़ती कर अनुपालन चुनौतियों की ओर इशारा किया है।
जीएसटी अनुपालन में लापरवाही
नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 40 लाख रुपये वार्षिक कारोबार सीमा पार करने के बावजूद बिना जीएसटी पंजीकरण के वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना गैर-कानूनी है।
कॉमेडियन का वीडियो भी वायरल
इससे पहले एक कॉमेडियन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पानीपुरी व्यवसाय को कॉर्पोरेट नौकरियों की तुलना में अधिक लाभकारी बताया था। उन्होंने कहा था कि पानीपुरी विक्रेताओं को ग्राहकों की निरंतर भीड़ मिलती है और उनके कार्य के घंटे लचीले होते हैं।
यह मामला छोटे व्यवसायों के लिए बढ़ती कर अनुपालन चुनौतियों को उजागर करता है। जीएसटी अधिकारियों की यह कार्रवाई व्यापार जगत में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो सकती है।
Pani puri wala makes 40L per year and gets an income tax notice 🤑🤑 pic.twitter.com/yotdWohZG6
— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) January 2, 2025
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