माता-पिता की सहमति के बिना नहीं चल पाएंगे बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट, नए नियम लाने की तैयारी में केंद्र
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नए नियमों का मसौदा तैयार

सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी में है। इन नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। यह प्रावधान डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियमों में शामिल किया गया है।

मसौदे में अन्य प्रावधान

इस मसौदे में उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रावधान नहीं है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को संसद ने 14 महीने पहले मंजूरी दी थी। इसके बाद मसौदा नियम जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित

मसौदा नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।

बच्चों के डेटा की सहमति

मसौदा नियमों में कहा गया है कि निजी डेटा का उपयोग करने के लिए बच्चों से स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। किसी भी रूप में बच्चों से जुड़े डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।

सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध

मसौदा नियम माईगव वेबसाइट पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध है।

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