नए नियमों का मसौदा तैयार
सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी में है। इन नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेना जरूरी होगा। यह प्रावधान डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियमों में शामिल किया गया है।
मसौदे में अन्य प्रावधान
इस मसौदे में उल्लंघन के लिए जुर्माने का प्रावधान नहीं है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को संसद ने 14 महीने पहले मंजूरी दी थी। इसके बाद मसौदा नियम जारी किए गए हैं।
सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित
मसौदा नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया है। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।
बच्चों के डेटा की सहमति
मसौदा नियमों में कहा गया है कि निजी डेटा का उपयोग करने के लिए बच्चों से स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। किसी भी रूप में बच्चों से जुड़े डेटा का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध
मसौदा नियम माईगव वेबसाइट पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध है।
Big decision by GoI : Children below 18 years will require parents consent to make social media accounts..
— Mr Sinha (@MrSinha_) January 3, 2025
Views? pic.twitter.com/yoE9GTbmR6
प्रियंका गांधी के बाद अब आतिशी पर की विवादित टिप्पणी, रमेश बिधूड़ी को जवाब भी मिल गया!
शौर्य सम्मान में महाकुंभ को लेकर CM योगी का बड़ा दावा
क्या जानवर भी करते हैं आत्महत्या?
भाई सीधा स्वर्ग! ठंड में कुत्तों के बच्चों का खिल हो रहा नाम
इज़रायल की सेना में हरेदीम यहूदियों की नई फौज
कैथल में कार का कहर, 5 लोगों को कुचला, 2 को घसीटा!
महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में डोम सिटी : देखें इसकी एक झलक जो आपको कर देगी अचंभित
बिग बॉस 18: 21 लाख दूंगी अगर..., चाहत पांडे की मां ने बिग बॉस मेकर्स को दी खुली चुनौती
5 बड़े सबूत बिग बॉस के बायस्ड फैसलों के
उत्तर प्रदेश के कुंभ को लेकर विवाद