टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर, विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ी
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डेडलाइन में बढ़ोतरी

सरकार ने टैक्स विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी।

डेडलाइन में बढ़ोतरी का कारण

सीबीडीटी का कहना है कि इस डेडलाइन में बढ़ोतरी का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को स्कीम का अधिकतम लाभ उठाने का मौका देना है।

डेडलाइन के बाद की घोषणाओं पर जुर्माना

1 फरवरी, 2025 या उसके बाद घोषित मामलों में, टैक्सपेयर्स को विवादित कर मांग का 110% भुगतान करना होगा।

योग्य मामले

यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिनके मामले विवाद में हैं या जिन पर अपील दायर की गई है। इसमें रिट और एसएलपी शामिल हैं।

लंबित मामलों का निपटारा

यह स्कीम उन मामलों को कवर करती है जो 22 जुलाई, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, आईटीएटी और आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के सामने लंबित हैं।

स्कीम का उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों को हल करना और कानूनी प्रक्रिया को कम करना है।

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