अल्लू अर्जुन की रिहाई में देरी, वकील ने लगाया अवैध हिरासत का आरोप
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अभिनेता अल्लू अर्जुन को थिएटर भगदड़ मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई थी, लेकिन उन्हें शनिवार सुबह तक जेल में ही रहना पड़ा।

जमानत के बावजूद देरी

तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन्हें शुक्रवार रात जेल में बितानी पड़ी।

वकील का आरोप

अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट का जमानत आदेश मिलने के बावजूद अभिनेता को रिहा नहीं किया गया। उन्होंने इसे अवैध हिरासत बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

देरी का कारण

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, जमानत आदेश की प्रतियां समय पर अपलोड नहीं होने के कारण अभिनेता को जेल में रात गुजारनी पड़ी।

भगदड़ की घटना

4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी। एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया था।

गिरफ्तारी और हिरासत

पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

हाई कोर्ट का फैसला

शनिवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। अदालत ने कहा कि अभिनेता को भगदड़ के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह केवल फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए थे।

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