पति ने फोन पर दिया तलाक
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 31 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी पत्नी को तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल तलाक) देने का आरोप है, जो 2019 में भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
पत्नी के सैर करने पर बिगड़ा मामला
पुलिस के मुताबिक, मुम्बरा क्षेत्र का निवासी आरोपी व्यक्ति मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन करके उसे तलाक-ए-बिद्दत देने की बात कह रहा था। उसका कहना था कि उसकी पत्नी अकेले सैर करने गई थी, जिससे वह नाराज था और इस कारण उसने शादी को खत्म कर दिया।
तीन तलाक पर कानूनी प्रतिबंध
यह घटना उस समय हुई जब भारत में तीन तलाक पर कानून के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है, और इसे अपराध माना जाता है। पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(4) और मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों की रक्षा) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
Police in #Maharashtra’s #Thane district have booked a 31-year-old man for allegedly giving ‘#tripletalaq’ (instant divorce), which was banned in 2019, to his wife.
— Hindustan Times (@htTweets) December 13, 2024
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